‘डा. निमो यादव’ X अकाउंट फिर होगा चालू, मगर कुछ शर्तों के साथ, PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के चलते केंद्र ने किया था ब्लॉक

Court Restores X Account Dr Nimo Yadav
Court Restores X Account Dr Nimo Yadav : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक अहम् फैसला देते हुए डा. निमो यादव के नाम से चल रहे सटायरिकल पेज को फिर से रिस्टोर करने का फैसला सुनाया है. हालांकि कोर्ट ने साफ़ किया है कि पेज से किए गए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक पोस्ट को फिलहाल ब्लाक रहने दिया जाएगा.

Court Restores X Account Dr Nimo Yadav: क्या है रोक?

Court Restores X Account Dr Nimo Yadav
Court Restores X Account Dr Nimo Yadav (Source: Social Media)

बता दें इस मामले की सुनवाई जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार की पीठ कर रही है. जस्टिस के अनुसार केंद्र सरकार ने जिन ट्वीट्स को केंद्र सरकार ने आपत्तिजनक बताया उसे ब्लाक अस्थाई रूप से ब्लाक रखा जाएगा, यानी यह रोक अस्थाई है, बाद में इसे फिर से रिस्टोर किया जा सकता है.

इसके साथ अकाउंट ऑपरेटर को रिव्यू कमिटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. यह कमेटी तय करेगी कि ट्वीट पर आगे भी रोक जारी रखनी है या नहीं.

कोर्ट ने इस मामले में अकाउंट बहाल करने को कहा, हालांकि सरकार को यह अधिकार रहेगा कि वह कंटेंट की निगरानी करेगी और भविष्य में कोई ऐसी पोस्ट हुई तो तुरंत कार्रवाई कर सके.

Dr Nimo Yadav X Account Case:क्या है मामला

Dr Nimo Yadav X Account Case
Dr Nimo Yadav X Account Case (Source: Social Media)

बता दें, मामला कुछ समय पहले का है जब ‘डॉ. निमो यादव’ नाम से चल रहे एक पैरोडी अकाउंट को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर ब्लॉक किया गया था।

मामला हाई कोर्ट पहुंचा जहां इसकी आज सुनवाई हुई. इस मामले में एक्स ने अदालत में दायर अपने हलफनामे में कहा था कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री साझा किए जाने के आरोपों के बाद की गई।

लाइव ला के अनुसार, कंपनी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया था कि संबंधित अकाउंट (डा. नियो यादव’) पर फोटो, वीडियो और AI से तैयार सामग्री का उपयोग कर विवादित पोस्ट किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और सरकार पर सवाल उठाए गए।

यह भी पढ़ेंPM पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में ‘डॉ. निमो यादव’ नाम का पैरोडी अकाउंट ब्लॉक, मामला पहुंचा हाई कोर्ट

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