अग्निपथ योजना को लेकर देश में काफी हंगामा हुआ और हंगामा सड़कों से कोर्ट तक भी पहुंचा। इसी बीच अग्निपथ योजना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मामले को लेकर सभी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दी है। सूत्रों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह उचित होगा कि केंद्र की द्वारा लागु ‘अग्निपथ योजना’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय की राय मिले।
मामले की सभी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में की ट्रांसफर
इसी के साथ उच्चतम न्यायालय ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय से भी ‘अग्निपथ योजना’ के खिलाफ जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कहा। बात दें उच्चतम न्यायालय ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की ‘अग्निपथ योजना’ को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय की राय मिले -SC
यहीं आपको बता दें जून में ही केंद्र सरकार की तरफ से कैविएट याचिका को दायर किया गया था, जिसमें योजना के खिलाफ कोई भी कार्रवाई से पहले सुनवाई की मांग की गई थी।