गृह विभाग का प्रभार भी संभालने वाले सरमा ने कहा, '' मैंने अधिकारियों को लेखक के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।''मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि असम सरकार इन पुस्तकों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, क्योंकि ऐसा करने की शक्ति उसके पास नहीं है।