महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज, आर्यन की गिरफ्तारी को बताया था ‘खान’ होने की सजा

क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाली जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है
महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज,  आर्यन की गिरफ्तारी को बताया था ‘खान’ होने की सजा
Published on
क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाली जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत दिल्ली के एक वकील ने दर्ज कराई है। वकील ने अपनी शिकायत में महबूबा मुफ्ती पर समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
आपको बता दें की महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा था, "चार किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे के मामले में उदाहरण पेश करने की बजाय, केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे पड़ी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस लड़के का सरनेम खान है। न्याय का उपहास उड़ाकर बीजेपी के कोर वोट बैंक को खुश करने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है।"
इस ट्वीट के बाद दिल्ली स्थित एक वकील ने अपनी शिकायत में कहा है कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने "समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने की कोशिश की है." शिकायत में आरोप लगाया है कि उनका बयान भड़काऊ है जिससे समुदायों के बीच घृणा और विवाद पैदा कर सकता है। 
आर्यन खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। गोवा जा रहे 'कॉर्डेलिया क्रूज़' जहाज पर छापेमारी के बाद 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। वह अभी मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद हैं. आर्यन के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
आर्यन की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई
सोमवार को एक विशेष अदालत ने कहा कि ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी।  इस मामले में अदालत ने एनसीबी को उसी दिन जवाब दाखिल करने को कहा है। एनसीबी ने हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने का अनुरोध किया।  वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि आर्यन को 'फंसाया गया' है और उन्हें जमानत पर रिहा करने से जांच नहीं रुकेगी। 
आर्यन खान ने अपनी याचिका में कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें मामले में फंसाया गया है। याचिका में कहा गया है, ''यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आवेदक (आर्यन खान) किसी भी ड्रग्स के उत्पादन, निर्माण, पास में रखने, बिक्री या खरीद से जुड़े हैं….'' याचिका में कहा गया है कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक ड्रग्स या कोई अन्य सामग्री बरामद नहीं हुई थी और उनकी समाज में मजबूत जड़ें हैं और इसलिए उनके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है। 

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Kesari
www.punjabkesari.com