EPFO ने पेश की नई सुविधा, अब EPF क्लेम करना हुआ आसान

Rahul Kumar

इस नई सुविधा के तहत, EPFO मेंबर बिना नियोक्ता के सत्यापन या EPFO की मंजूरी

अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता/माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, आदि को ऑनलाइन सुधार सकेंगे।

 यह सुविधा 18 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है।

यह सुविधा उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुआ है

क्योंकि 1 अक्टूबर 2017 के बाद आधार से लिंकिंग अनिवार्य हो गई थी। UAN का आधार से लिंक होना इस सुविधा का मुख्य शर्त है।

 ऐसे सदस्य जिनका UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ था, उन्हें भी कुछ खास शर्तों के तहत अपनी जानकारी सुधारने की सुविधा मिलेगी।

पहले कर्मचारियों को नियोक्ता से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी और इसके लिए सहायक दस्तावेज़ भी चाहिए होते थे।