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By Aastha Paswan
Mar, 8, 2024
ELSS की फुल फॉर्म इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है।
ELSS को टैक्स सेविंग स्यूचुअल फंड स्कीम भी कहते हैं।
ये आमतौर पर इक्विटी-रिलेटेड इंस्टमेंट में निवेश करते हैं।
ये आमतौर पर इक्विटी-रिलेटेड इंस्टमेंट में निवेश करते हैं।
इस स्कीम में एकमुश्त या SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं।
इस स्कीम में लॉक-इन पीरियड 3 साल का होता है।
दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम का लॉक-इन पीरियड 5 साल होता है।
इस स्कीम में 1.5 लाख रुपय तक का निवेश टैक्स फ्री होता है।
इसमें टैक्स सेविंग के साथ वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलती है।
इसमें 1 लाख रुपय से ज्यादा ब्याज पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है।