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CM अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत क्या है?

By Ritika

May 11, 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून तक अंतरिम जमानत दी है, 02 जून को उन्हें फिर सेरेंडर करना होगा

Source-Google Images

ऐसे में आइए जानते हैं कि अंतरिम जमानत क्या होती है और ये सामान्य जमानत से कैसे अलग होती है

अंतरिम जमानत एक छोटी अवधि की जमानत होती है, कोर्ट इसे तब देता है जब रेगुलर बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही होती है, इस पूरी प्रकिया में समय लगता है

कोर्ट तक दस्तावेज पहुंचने की अवधि में उस शख्स को हिरासत में रहना पड़ता है, ऐसे में हिरासत में रहने वाला शख्स अंतरिम बेल की मांग कर सकता है

जिससे वो शख्स उस अवधि तक जब तक कि दस्तावेज कोर्ट तक नहीं पहुंचते कस्टडी में रहने से राहत पा सके,इस तरह से अंतरिम जमानत छोटी अवधि की एक अस्थाई जमानत होती है

अंतरिम जमानत का प्रावधान इसलिए है कि दस्तावेजों में देरी की वजह से किसी शख्स को ज्यादा वक्त तक कस्टडी में न रहना पड़े

बता दें, अंतरिम जमानत के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावों के लिए प्रचार कर सकेंगे और वोट डाल सकेंगे