ईरान में बिते लंबे समय से महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदीया लगा रहा है बिते महीने ईराक ने महिलाओं के पड़ने पर पाबंदी लगा दी थी इसके बाद हिबाज पहनने की नया रुल लागू किया था और अब ईरान ने नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर महिलाए टाईट कपड़े पहनती है तो उन्हें दस साल की सजा दी जाएगी।
महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू
वैसे तो हर बार महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू होता था लेकिन इस बार सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्की पुरुषों पर के लिए भी नियम लागू किए जाएंगे। ईरानी संसद ने एक बिल पास कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के टाइट कपड़े पर बैन लगेगा
पुरुषों के लिए भी ड्रेस कोड
पुरुषों को भी नए ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़ा पहनना पड़ेगा। इसके साथ ही सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि महिलाएं अगर बिना हिजाब के पकड़ी जाती हैं और दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें दस साल की सजा हो सकती है। इस बिल को संसद में लगभग सभी सांसदों का समर्थन है।
ईरान की संसद में पारित होगा बिल
ईरान की संसद से पारित किए जाने के बाद बिल को गार्डियन काउंसिल द्वारा पास किया जाएगा जो कि मौलवियों और लीगल एक्सपर्ट का एक समूंह है। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। संसद में इस बिल के समर्थन में 152 वोट पड़े, तो विपक्ष में 34 वोट पड़े. इसके अलावा सात सांसदों ने वोट नहीं किया।
महसा अमिनी की मौत के बाद लाया गया विधेयक
यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब महसा अमिनी की मौत की बरसी पर महिलाओं की नाराजगी फिर सामने आई है । बता दें ये महसा अमिनी वहीं है जिन्होंने हिजाब नहीं पहना था तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया था इस दौरान पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी।जिसके बाद ईरान की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था।पिछले साल महीनों लंबे प्रदर्शन में महिलाओं ने अपने हेडस्कार्फ़ जलाए, अपने बाल काटे, वेस्टर्न ड्रेस में सड़कों पर देखी गईं। इस दौरान पुलिसिया कार्रवाई में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद से वहां महिलएं बिना हिजाब के नजर आ रही है और इसलिए ईरान की सरकार कानून लेकर आई है। नए ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर दस साल की सजा इस नए ड्रेस कोड वाले कानून में दस साल की सजा के साथ 5 हजार से 50 हजार की ईरानी रियाल या रुपए में कहें तो 9 रुपए से 984 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है. प्रस्तावित कानून में सजा को बढ़ाकर दस साल किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 180-380 मिलियन या तीन लाख से 6 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।