दिल्ली : केंद्रीय विद्यालय में 11 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप, आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

दिल्ली : केंद्रीय विद्यालय में 11 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप, आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

राष्ट्रीय राजधानी एक बार फिर शर्मसार हुई है। दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी एक बार फिर शर्मसार हुई है। दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। स्कूल के अंदर गैंगरेप की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के साथ ही स्कूल प्रिंसिपल को नोटिस भेजा है।
जानकारी के मुताबिक, गैंगरेप की घटना जुलाई महीने में हुई थी, लेकिन दिल्ली महिला आयोग ने मंगलवार को मामले को उजागर कर पीड़िता से संपर्क किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने भी मामले की जांच की है। महिला आयोग के द्वारा मामला उठाए जाने के बाद पीड़िता मंगलवार को पुलिस के पास गई थी।
टीचर ने पीड़िता को चुप रहने को कहा
घटना पर दिल्ली महिला आयोग ने बताया कि नाबालिग ने आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप की घटना जुलाई महीने में हुई। वो टॉयलेट जा रही थी तभी वह दो लड़कों से टकरा गई। ये दोनों लड़के स्कूल की 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं। उसने इस लड़कों से माफी मांगी लेकिन वो दोनों गाली देने लगे और उसे खींच कर टॉयलेट के अंदर ले गए। 


इसके बाद दोनों लड़कों ने टॉयलेट को अंदर से लॉक कर दिया और फिर लड़की का रेप किया। महिला आयोग ने बताया कि जब उसने घटना के बारे में स्कूल के एक टीचर को जानकारी दी तो उसने बताया कि लड़कों को निकाल दिया गया। पीड़ित लड़की का आरोप है कि स्कूल टीचर ने मामले को दबाने की कोशिश की।

POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
घटना पर दिल्ली पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर अमृता गुगुलोथ ने बताया कि इस मामले में IPC की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं केंद्रीय विद्यालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पीड़िता या उनके परिवार द्वारा इस तरह की घटना की कोई भी जानकारी स्कूल या प्रिंसिपल को नहीं दी गई।

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