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दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में किया गया दावा, नियमित रूप से नहीं हो रही SRB बैठकें

दिल्ली जेल नियमावली के मुताबिक बोर्ड की बैठकें करने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश का अनुपालन कथित तौर पर नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की याचिका में मांग की गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक आदेश के बावजूद ‘सजा समीक्षा बोर्ड ’ (एसआरबी) की बैठकें हर तिमाही नहीं होने का दावा करने वाली एक याचिका पर आम आदमी पार्टी सरकार से बुधवार को अपना रुख बताने को कहा। न्यायमूर्ति ए के चावला ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग,एसआरबी और जेल प्राधिकार को याचिका के जवाब में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। 
दिल्ली जेल नियमावली के मुताबिक बोर्ड की बैठकें करने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश का अनुपालन कथित तौर पर नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की याचिका में मांग की गई है। अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने दावा किया कि 2018 की दिल्ली जेल नियमावली के मुताबिक एसआरबी बैठकें हर तिमाही होनी चाहिए। 

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उन्होंने याचिका में दलील दी कि हाई कोर्ट ने पिछले साल 21 अक्टूबर को एसआरबी को जेल नियमावली के मुताबिक बैठकें करने का निर्देश दिया था। उन्होंने अदालत से कहा कि अक्टूबर के आदेश के बाद से अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है और यह न्यायिक आदेशों का जानबूझ कर की गई अवज्ञा है। 
उन्होंने आप विधायक सत्येंद्र कुमार जैन सहित संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की। जैन एसआरबी के अध्यक्ष भी हैं। बहरहाल, अदालत ने इस विषय की अगली सुनवाई पांच मई को करने का निश्चय किया है। 

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