Delhi: पूर्व AAP नेता सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, सफदरजंग अस्पताल लाए गए - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

Delhi: पूर्व AAP नेता सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, सफदरजंग अस्पताल लाए गए

जेल में बंद पूर्व आप नेता सत्येंद्र जैन को तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। 15 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

जेल में बंद पूर्व आप नेता सत्येंद्र जैन को तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। 15 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत  की थी खारिज
6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. एचसी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता रखता है। इस स्तर पर सत्येंद्र जैन/आवेदक को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की दोहरी शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है। कई सुनवाई के बाद बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन के निष्कर्ष के बाद एचसी ने 21 मार्च को आदेश सुरक्षित रखा था। दलीलों के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि जैन और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग स्पष्ट है। अपनी जमानत याचिका में, जैन ने कहा, “मैं 7 मौकों पर ईडी के सामने पेश हुआ। मैंने सहयोग किया है। और जांच में भाग लिया। मुझे 2022 में 5 साल बाद गिरफ्तार किया गया था।”
सत्येंद्र जैन ने पर लगे है गंभीर आरोप
ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्हें 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।

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