दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी सफुरा जरगर को दिल्ली HC ने दी जमानत - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी सफुरा जरगर को दिल्ली HC ने दी जमानत

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य को सफूरा को जमानत पर रिहा किए जाने से कोई समस्या नहीं है। बशर्ते वह उन गतिविधियों में लिप्त न हो, जिनके लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफुरा जरगर को जमानत दे दी। कोर्ट ने 10 हजार के मुचलके पर जमानत को मंजूरी दी है। सफुरा को दिल्ली हिंसा को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। 
दिल्ली पुलिस के तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मानवीयता के आधार पर सफुरा की जमानत का विरोध नहीं किया। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य को सफूरा को जमानत पर रिहा किए जाने से कोई समस्या नहीं है। बशर्ते वह उन गतिविधियों में लिप्त न हो, जिनके लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। 

दिल्ली हिंसा : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन के 6 ठिकानों पर ED की छापेमारी

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए 23 हफ्ते से गर्भवती सफूरा को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सफुरा मामले से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगी और न ही जांच या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 15 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।