ठग सुकेश की पत्नी की जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने पुलिस को जारी किया नोटिस - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

ठग सुकेश की पत्नी की जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने पुलिस को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज की जमानत याचिका पर सोमवार को पुलिस को नोटिस जारी किया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज की जमानत याचिका पर सोमवार को पुलिस को नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामले में जमानत के लिए पॉलोज ने 10 दिसंबर को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एकल न्यायाधीश की पीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जनवरी 2023 में अगली सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए पुलिस से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
EOW ने पिछले साल चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी
इसने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के प्रावधानों के तहत चंद्रशेखर, पॉलोज और अन्य सहित 14 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।
उसने अपने आप को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर उनकी पत्नियों अदिति सिंह और जपना सिंह को कई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी, ये कहते हुए कि उनके पतियों की वो जमानत करा देगा। ईओडब्ल्यू के मुताबिक, लीना, सुकेश और अन्य लोगों ने ठगी से कमाए गए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए शेल कंपनियां बनाकर हवाला रूट का इस्तेमाल किया।

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