दिल्ली दंगा : JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को कोर्ट से झटका, खारिज हुई जमानत याचिका - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

दिल्ली दंगा : JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को कोर्ट से झटका, खारिज हुई जमानत याचिका

दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित व्यापक षड्यंत्र के एक मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को अदालत ने गुरवार को जमानत देने से इंकार कर दिया।

देश की राजधानी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित व्यापक षड्यंत्र के एक मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को अदालत ने गुरवार को जमानत देने से इंकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने तीन मार्च को खालिद और अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा था कि, अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूतों का अभाव है।
दंगों में 53 लोगों की हुई थी मौत
खालिद और कई अन्य लोगों के खिलाफ फरवरी 2020 के दंगों के सिलसिले में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। फरवरी 2020 में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी।
इन लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज किया गया था मामला
जेएनयु के पूर्व छात्र खालिद के अलावा, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल व देवांगना कालिता, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों के खिलाफ भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − six =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।