स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, तंबाकू उत्पादों पर नई तस्वीर के साथ जारी हो चेतावनी - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, तंबाकू उत्पादों पर नई तस्वीर के साथ जारी हो चेतावनी

हमारे सेहत के लिए तंबाकू काफी नुक्सान करता हैं, जिस वजह से उसके पैकेट पर अब स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी दी जायेगी। एक दिसंबर, 2022 से या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी वाली एक नयी तस्वीर दिखाई देगी

हमारे सेहत के लिए तंबाकू काफी नुक्सान करता हैं, जिस वजह से उसके पैकेट पर अब स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी दी जायेगी। एक दिसंबर, 2022 से या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी वाली एक नयी तस्वीर दिखाई देगी, जिस पर लिखा होगा कि “तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है।” केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

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बता दें, यह तस्वीर एक दिसंबर से एक साल की अवधि के लिए वैध होगी। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नयी स्वास्थ्य चेतावनियों के अनुसार, एक दिसंबर, 2023 से या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर लिखित में स्वास्थ्य चेतावनी “तंबाकू उपयोगकर्ता कम उम्र में मौत के शिकार हो जाते हैं” के साथ एक तस्वीर प्रदर्शित होगी। मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियमावली, 2008 में संशोधन के माध्यम से 21 जुलाई, 2022 को नयी स्वास्थ्य चेतावनियों को अधिसूचित किया है।
संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 से होंगे लागू 
वही, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरी संशोधन नियमावली, 2022 के तहत संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे। अधिसूचना सरकार की वेबसाइट पर 19 भाषाओं में उपलब्ध है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सभी तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी ठीक उसी तरह दी गई हो जैसा कि निर्धारित किया गया है।

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हालाँकि, सरकार ने कहा कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा-20 के तहत कारावास या जुर्माने की सजा शामिल है।

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