मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मंत्रिमंडल से निलंबन को लेकर दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज हो गई है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने बीजेपी के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग की याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता ने पहले कहा था कि जैन को कोलकाता की एक कंपनी के साथ 2015-2016 में हवाला लेनदेन में कथित संलिप्तता के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कानून के प्रतिकूल है, क्योंकि वह एक सार्वजनिक सेवक हैं, जिन्होंने जनहित में कानून का राज बनाए रखने की संवैधानिक शपथ ली है।
दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर SC ने टाली आप की याचिका पर सुनवाई
याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा परिदृश्य सार्वजनिक सेवक पर लागू कानून के प्रावधान के विपरीत है, जिन्हें केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1965 के नियम 10 के अनुसार 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद तत्काल निलंबित माना जाना चाहिए।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और पहले उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया था तथा उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया।