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दिल्ली में 25 अक्टूबर से बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने फैसला किया है कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण जांच) प्रमाण पत्र के पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने फैसला किया है कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण जांच) प्रमाण पत्र के पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी.
उन्होंने कहा कि 29 सितंबर को पर्यावरण, परिवहन एवं यातायात विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 25 अक्टूबर से इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया. राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि में वाहनों के उत्सर्जन का बड़ा योगदान है। इसे कम करना आवश्यक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से बिना वाहन के पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने और संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 3 अक्टूबर से 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष शुरू करेगी। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में छह अक्टूबर से धूल विरोधी अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत धूल से होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा.

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