दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी तक जेल से राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका को फिर से खारिज कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। वता दें एक बार फिर उनकी जमानत अर्जी खारिज की गई है।

सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने दिया एक और बड़ा झटका
जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और मामले में प्रत्यक्ष आरोपी है, जो जांच की निष्पक्षता को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसलिए हम उसे जमानत नहीं दे सकते। आगे बता दें जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं याचिका खारिज करते हुए बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वह जांच की निष्पक्षता और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता रखता है, इसलिए अदालत उसे जमानत नहीं दे सकती है।
बता दें जैन की याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, ‘याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जो जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसे जमानत नहीं दी जा सकती।’ फिलहाल, सत्येंद्र जैन को अब एक बात फिर जेल से राहत नहीं मिल पाई है जिसकी वजह से अब देखना ये होगा कि कब तक सत्येंद्र जैन को जेल में रहना पड़ेगा ।