दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर SC ने टाली आप की याचिका पर सुनवाई - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर SC ने टाली आप की याचिका पर सुनवाई

दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। SC अब 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की गैर मौजूदगी के कारण सुनवाई टाल दी गई थी। एसजी मेहता कोविड पॉजिटिव हो गए हैं।

दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। SC अब 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की गैर मौजूदगी के कारण सुनवाई टाल दी गई थी। एसजी मेहता कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एमसीडी और दिल्ली चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। मार्च में दाखिल याचिका में तय कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली नगर निगम चुनाव कराने की मांग की गई है। 

राज्य चुनाव आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (“राज्य चुनाव”), दिल्ली के नगर निगमों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले, दिल्ली में शुरू में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली में नगरपालिका चुनाव आयोजित करने के लिए एक दिशा की मांग की है। याचिका में पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा नगर पालिका चुनावों को स्थगित करने के लिए भेजे गए अनौपचारिक संचार से राज्य चुनाव आयोग प्रभावित हो सकता है। इससे पहले आयोग आचार संहिता लगाने को तैयार था। याचिका में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग भारत सरकार के प्रभाव में है और नगरपालिका चुनावों के संचालन में इसका बड़ा हस्तक्षेप है।
याचिका में आप का तर्क
आप ने याचिका में तर्क दिया है कि राज्य चुनाव आयोग दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रहा था और कई नोटिसों, अधिसूचनाओं और आदेशों के माध्यम से संकेत दिया था कि चुनाव अप्रैल 2022 में होगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मार्च, 2022 को हुई थी। आयोग ने पत्र जारी करने से पहले चुनाव की घोषणा टाल दी।
आप ने इनको ठहराया प्रतिवादी
आप ने याचिका में केंद्र सरकार, राज्य चुनाव आयोग और एमसीडी को प्रतिवादी बनाया है। पीठ ने पूछा था कि क्या प्रतिवादियों के वकील मामले में पेश हो रहे हैं। पीठ ने कहा था, “मामले को 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।” याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति अग्रिम रूप से केंद्रीय एजेंसी सहित सभी प्रतिवादियों के लोक अभियोजकों को सौंपने की स्वतंत्रता दी गई है।

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