फर्जी दस्तावेज पेश करने पर पत्नी को सुनाई तीन साल की सजा - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

फर्जी दस्तावेज पेश करने पर पत्नी को सुनाई तीन साल की सजा

हिसार: पति-पत्नी के नौ साल पुराने आपसी विवाद के एक मुकदमें में स्थानीय अदालत ने पत्नी पर अदालत के समक्ष फर्जी दस्तावेज पेश करने के आरोप में उसे तीन साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। मामले के अनुसार 2008 में सोनिका अरोड़ा ने अपने मॉडल टाऊन निवासी पति अरूण अग्रवाल व उसके परिजनों के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट करने व घरेलु हिंसा करने सहित अन्य धाराओं के तहत स्थानीय अदालत में एक मुकदमा दायर किया था।

हिसार: पति-पत्नी के नौ साल पुराने आपसी विवाद के एक मुकदमें में स्थानीय अदालत ने पत्नी पर अदालत के समक्ष फर्जी दस्तावेज पेश करने के आरोप में उसे तीन साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।  मामले के अनुसार 2008 में सोनिका अरोड़ा ने अपने मॉडल टाऊन निवासी पति अरूण अग्रवाल व उसके परिजनों के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट करने व घरेलु हिंसा करने सहित अन्य धाराओं के तहत स्थानीय अदालत में एक मुकदमा दायर किया था।

इस मुकदमें की सुनवाई के दौरान सोनिका अरोड़ा ने अधिक गुजारा भत्ता पाने के लिए अपने दिवंगत ससुर रामनिवास अग्रवाल की आय की फर्जी विवरणी तैयार करके अदालत में पेश की थी। गवाही के दौरान आयकर विभाग के संबंधित अधिकारियों ने कागजातों को फर्जी बताते हुए माननीय कोर्ट से कहा कि ये दस्तावेज पूर्णतय: फर्जी रूप से तैयार किए गए हैं तथा इन पर किए गए अधिकारियों के हस्ताक्षर व विभागीय मुहर भी फर्जी है। माननीय आशीष कुमार शर्मा की अदालत ने इस मामले में 10 मई को अपना फैसला सुनाते हुए सोनिका अरोड़ा को दोषी मानते हुए उसको तीन साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं।

-राज

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