दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्वअध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दोनों से जवाब मांगा है। स्वामी ने विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों को बुलाने के बारे में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
इस मामले में अब 12 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और ‘यंग इंडिया’ (वायआई) से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा। भाजपा सांसद की ओर से पेश हुए वकील सत्या सभरवाल और गांधी परिवार तथा अन्य की ओर से पेश हुए वकील तरन्नुम चीमा ने हाई कोर्ट के नोटिस जारी करने की और सुनवाई 12 अप्रैल तक स्थगित करने की पुष्टि की।
भारतीय जनता पार्टी के नेता ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।