देश में कोरोना वायरस के खतरे के मध्य नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को इस संबंध में आदेश दे दिया है। डीजीसीए ने आज एक सर्कुलर में कहा कि 26 जून 2020 को जारी सर्कुलर में आंशिक संशोधन करते हुये इसकी अवधि 31 जुलाई 2021 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक के लिए बढ़ दी गई है।
इस सर्कुलर के तहत देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़नों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि मालवाहक उड़ानों तथा विशेष अनुमति प्राप्त उड़नों के परिचालन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही द्विपक्षीय समझौतों के तहत चुनिंदा देशों के साथ ‘एयर बबल’ व्यवस्था में शुरू की गई उड़नों पर भी प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा।
देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर पिछले साल मार्च में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। दो महीने के अंतराल के बाद घरेलू मार्गों पर यात्री उड़नें दुबारा शुरू की गई थीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़नों पर प्रतिबंध अब भी जारी है। इससे संबंधित मूल संशोधन की अवधि कई बार बढ़ई गई है। पिछले सर्कुलर के जरिये प्रतिबंध 30 जून 2021 तक बढ़या गया था।
हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा था कि सभी हवाई अड्डे के परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डे पर और यात्रा के दौरान लोगों ने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं। साथ ही हवाई अड्डे के परिसर में सुरक्षित शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी होगी।
डीजीसीए ने एयरलाइंस को अचानक जांच करने का निर्देश भी दिया। अगर एयरलाइंस विमान के अंदर नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करा पाती हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति बार-बार चेतावनी के बावजूद नहीं मानता है तो उसके साथ ‘अनियंत्रित यात्री’ जैसा व्यवहार किया जाएगा।