SC का केंद्र सरकार को आदेश- अनिल अंबानी को लौटाए 104 करोड़ रुपए - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

SC का केंद्र सरकार को आदेश- अनिल अंबानी को लौटाए 104 करोड़ रुपए

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम की बैंक गारंटी के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस की ओर से जमा कराई गए रकम 104 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने जाने-माने उद्योगपति अनिल अंबानी को मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम की बैंक गारंटी के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस की ओर से जमा कराई गए रकम (104 करोड़ रुपये) लौटाने का निर्देश दिया। 
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे इस अपील में कोई वैध वजह नजर नहीं आती। 
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बता दें कि केंद्र ने टीडीसैट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें दूरसंचार विभाग को आरकॉम को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा था। टीडीसैट ने 21 दिसंबर, 2018 को अपने आदेश में केंद्र  सरकार को 104 करोड़ रुपये आरकॉम को वापस करने का आदेश दिया था। 
केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम शुल्क की वसूली के लिए आरकॉम द्वारा उसके पास जमा 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भुना लिया था। टीडीसैट ने इसी राशि में से स्पेक्ट्रम शुल्क वसूली के बाद शेष राशि लौटाने को कहा था।

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