केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को पदोन्नति देकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी कोलेजियम की दस मई की सिफारिश पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम की सिफारिश पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेगा।
मेहता ने कहा, ‘‘मुझे निर्देश है कि इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर कुछ न कुछ निर्णय ले लिया जाएगा।’’ उन्होने कहा कि केंद्र संबंधित न्यायाधीश के बारे में भेजी गई कोलेजियम की फाइल का अवलोकन कर रहा है, अत: इस मामले में एक सप्ताह बाद विचार किया जाए। पीठ ने इस पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि नई तारीख प्रशासनिक पक्ष से निर्धारित की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दो अगस्त को केंद्र से कहा था कि न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को पदोन्नति देकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के बारे में 14 अगस्त तक निर्णय लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति कुरैशी को पदोन्नति देने की अधिसूचना जारी करने का केंद्र को निर्देश देने के लिए गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता संगठन का आरोप है कि केंद्र ने अन्य हाई कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है लेकिन न्यायमूर्ति कुरैशी का मामला अभी भी लंबित है।