मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 28 वर्षीय लड़की के भाई के पास एक व्हाट्सएप नंबर से मैसेज पहुंचा, जिसमें युवती और उसके पति की कुछ तस्वीरें भेजी गई। इसके साथ ही अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी दी गई। जिसके बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी गैरतगंज पुलिस को दी। जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 आईटी एक्ट की धारा 66 (A) के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
पुलिस के द्वारा कि गई कार्यवाई

इस दौरान पुलिस ये जांच कर रही है कि नंबर किस के नाम है। जिसकी जानकारी टेलीकॉम कंपनी से मांगी गई है। इसके अलावा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय पीड़िता गैरतगंज इलाके की रहने वाली है। जहां उसकी शादी साल 2019 में टीकमगढ़ के रहने वाले सौरभ श्रीवास्तव से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह हुआ था। जिसके बाद युवती को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने लगा।
दहेज एवं प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज
वहीं, पीड़ित लड़की ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए अपने पति औऱ ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज एवं प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया था। जोकि, कोर्ट में चल रहा है। जबकि, पीड़ित लड़की का कहना है ससुराल पक्ष के लोग लंबे समय से केस वापस लेने समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। जहां लड़की के ससुर विनीत श्रीवास्तव की फोटो लगे व्हाट्सएप नंबर से युवती के भाई के पास धमकी भरा मैसेज पहुंचा था। जिसमें कुछ प्राइवेट तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया है इससे और खतरनाक फोटो है। साथ में साउंड रिकॉर्डिंग है बोलो तो वायरल करूं। इस दौरान पीड़ित लड़की के भाई ने फौरन उसके स्क्रीनशॉट ले लिए। जिसके बाद मैसेज डिलीट करते हुए लिखा गया कुछ बताया नहीं क्या करना है?पंकज से बात हुई क्या। हालांकि, इस मामले में भाई ने अपनी बहन को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है।
पीड़िता की FIR दर्ज कर आरोपी की डिटेल खंगाल रही पुलिस
इस मामले में एडिशनल एसपी अमृत मीणा ने बताया गैरतगंज पुलिस को शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं, पीड़ित लड़की ने पहले से चल रहे ससुराल पक्ष पर मामले की भी जानकारी दी है। एएसपी ने कहा कि आईपीसी की धारा 509 आईटी एक्ट की धारा 66 (A) की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
इस दौरान युवती की मांग थी कि नामजद मामला दर्ज किया है। जिस पर कहा गया है व्हाट्सएप में डीपी के आधार पर किसी के नामजद मामला दर्ज नहीं हो सकता। डीपी कोई किसी की भी लगा सकता है। ऐसे में सभी जानकारियां आने पर आरोपी पर जरूर कार्रवाई की जाएगी।