झारखंड के रामगढ़ जिला के बरकाकाना में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में दोषी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को रामगढ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शेषनाथ सिंह की अदालत ने धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को धारा 307 में 10 साल कारावास और आर्म्स एक्ट में सात साल कारावास की सजा के साथ दोनों ही धाराओं में 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को एक- एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जय राम को सर्विस रिवाल्वर से मारी थी गोली

बता दें कि रामगढ जिला के बरकाकाना क्षेत्र में कार्यरत बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह ने 17 अगस्त 2019 को विवाद के बाद अपने मकान मालिक और रेलवेकर्मी अशोक कुमार राम और उनकी पत्नी लीलावती देवी सहित एक गर्भवती महिला वर्षा उर्फ मीना देवी, सुमन कुमारी और संजय राम को सर्विस रिवाल्वर से गोली मार दी थी। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। मृतकों में गर्भवती महिला वर्षा , रेलवे कर्मी अशोक राम और उनकी पत्नी लीलावती देवी शामिल थे।
आरपीएफ जवान घटनास्थल से फरार
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी आरपीएफ जवान घटनास्थल से फरार हो गया था। ट्रिपल मर्डर के लगभग आठ महीनों के बाद उसे 21 मार्च 2020 को बिहार के भोजपुर जिले से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 17 अगस्त 2019 को हुए ट्रिपल मर्डर की घटना के बाद बरकाकाना रेल थाना में कांड संख्या 17/19 दर्ज कर रेल डीएसपी संजीव कुमार बेसरा द्वारा पूरे मामले का अनुसंधान किया गया था। लंबी अनुसंधान के बाद रामगढ़ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
ट्रिपल मर्डर मामले में 13 मार्च 2023 को दोषी करार

16 गवाहों की गवाही और लोक अभियोजक आरबी राय की दलीलों को सुनने के उपरांत रामगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जज शेष नाथ सिंह ने आरोपी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को ट्रिपल मर्डर मामले में 13 मार्च 2023 को दोषी करार दिया था, वहीं इस मामले में 16 मार्च 2023 को उन्हें फांसी सहित अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई। बता दें कि 17 अगस्त 2019 को आरपीएफ जवान द्वारा किए गए जघन अपराध के बाद पूरे बरकाकाना क्षेत्र सहित रामगढ जिला में हड़कंप मच गया था। आज भी क्षेत्रवासी उस दिन को याद करके सिहर उठते हैं, आखिरकार अब जाकर ट्रिपल मर्डर के आरोपी आरपीएफ जवान को सजा मिली और पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।