कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। राज्य के सभी जिलों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। महामारी की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अमरिंदर सरकार ने यह फैसला लिया है।
स्कूल और कॉलेज समेत सभी शैक्षिक संस्थान 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कोरोना वायरस को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया था। प्रदेश में राजनीतिक रैलियों आदि पर भी रोक लगा दी गई है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में सभी कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा किसी आउटडोर इवेंट में अधिकतम 100 लोग और इंडोर आयोजन में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
पंजाब में बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है और कहा है कि राज्य में मिलने वाले 80 फीसदी केस यूके वैरिएंट के हैं, जो पहले से ज्यादा खतरनाक है और युवाओं को भी चपेट में ले रहा है। मंगलवार को राज्य में संक्रमण से 62 की मौत हो गई। संक्रमण के 2924 नए मामले सामने आए।