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ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखानों को खोलने और सर्वेक्षण की मांग पर 21 मार्च को होगी सुनवाई

वाराणसी के एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े दो तहखानों को खोलने और उनका सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।

वाराणसी के एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े दो तहखानों को खोलने और उनका सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। यह आदेश वाराणसी के जिला न्यायाधीश ए के विश्‍वेश की अदालत ने दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडेय ने बताया कि वाराणसी की जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था, जिसको लेकर हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने आठ हफ्तों के लिए सुनवाई टाल दी है। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च, 2023 की तारीख तय की है।
ज्ञानवापी- मां श्रृंगार गौरी के मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने जिला जज एके विश्वेश की अदालत में मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर के बंद तहखानों के ताले खुलवाए जाएं और सर्वे कराया जाए, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी। अब हिंदू पक्ष को इस पर अपनी आपत्ति पेश करनी है। इससे पहले जिला जज ने हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी परिसर में पाए गए कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था, जिस पर हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।

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