समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां को हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने इनकी सदस्यता रद्द की और 25 हजार का रूपये का जुर्माना भी ठोका था। लेकिन मंगलवार को आजम खां को कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है जिसके चलते इनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। कोर्ट ने आजम खां को 50-50 हजार के दो जमानती पेश करने का आदेश दिया है।
हैट स्पीच मामले में ठहराया गया था आजम को दोषी
आपकों पता दें कि आजम खां ने 2019 के चुनावों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था जिसके चलते राजनीति में सियासी लहर पैदा हो गई थी। जिसके चलते कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्दा की और तीन साल की कथित तौर से सजा भी सुनाई थी।

कोर्ट ने कही यह बात
आजम खां लगातार कोर्ट में बेल के लिए याचिका दायर कर रहे थे लेकिन कोर्ट की तऱफ से याचिका को बार-बार खारिज किया जा रहा था। मंगलवार को आजम कोर्ट में पेश हुए लगभग चार घंटे तक दोनों पक्षों में बहस चलीं। जिसके बाद कोर्ट ने 50-50 हजार के दो जमानती पेश करने और 50 हजार रुपये का मुचलका भरने के बाद जमानत दे दी है।