पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को एक बड़ी राहत मिली है। कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपील करने का अधिकार मिला था। पाकिस्तान इसपर लगातार अड़ंगा लगा रहा था। अब पड़ोसी देश ने इस मामले पर यू-टर्न लिया है।
इमरान सरकार ने पलटा फैसला, विधेयक पारित किया
संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया है, जिसके अनुसार जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपील करने का अधिकार मिलेगा। भारत इसको लेकर लगातार दबाव बना रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक अदालत ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना चुकी है। उन्हें ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने से वंचित रखा जा रहा था, जिसका कि भारत लगातार विरोध कर रहा था।
जानें कौन है कुलभूषण जाधव
भारतीय नौसेना के 51 साल के रिटायर्ड अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को कांसुलर एक्सेस से पाकिस्तान के इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का दरवाजा खटखटाया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ICJ ने जुलाई 2019 में एक फैसला दिया।
अंतरराष्ट्रीय अदालत ने 2019 में दिया फैसला
हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में दिए फैसले में कहा कि पाकिस्तान जाधव को दोषी ठहराने और सजा देने के फैसले की प्रभावी तरीके से समीक्षा करे और पुनर्विचार करे। इसके साथ ही अदालत ने भारत को बिना देरी जाधव तक राजनयिक पहुंच देने का आदेश दिया।