Swatantra Bhardwaj : सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट ने रेगुलर बेल दी । यह मामला SC-ST एक्ट में केस दर्ज है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को रेगुलर बेल दे दी। यह मामला CJP के प्रदर्शन के दौरान एक छात्र-कार्यकर्ता के पिता पर हमले करने से जुड़ा हुआ है। जहां स्वतंत्र भारद्वाज पर एक दलित छात्रा निशू आजाद के पिता संजय कुमार पर हमला करने का आरोप है। इसी मामले में उस पर SC-ST एक्ट में केस दर्ज हुआ था जिसमें अब उन्हें इस मामले में बेल मिल गई है।
बता दें, रेगुलर बेल यानी नियमित जमानत वह कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस या न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाता है। यह जमानत हमेशा व्यक्ति के गिरफ्तार होने या अदालत में सरेंडर करने के बाद ही दी जाती है।
स्वतंत्र भारद्वाज को मिली जमानत
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर हुए कथित विवाद से संबंधित एससी/एसटी एक्ट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत दे दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें नियमित जमानत प्रदान की।
इससे पहले कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। तय अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार को मामले पर दोबारा सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भारद्वाज की नियमित जमानत मंजूर कर ली।
जानिए क्या है पूरा मामला
यह मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 जून को हुआ था। यह विवाद विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था। प्रदर्शन में शिकायत करने वाले लोगों और स्वतंत्र भारद्वाज के बीच किसी बात को लेकर कुछ विवाद शुरू हो गया था। जिसके बाद हाथापाई हुई। मगर मामला तब वायरल हुआ जब स्वतंत्र भारद्वाज ने के पोडकास्ट में खुद यह बात कबूली कि उसने संजय कुमार पर हमला किया।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ cjp ने प्रदर्शन किया और मामला थाने में दर्ज कराया।
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