सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने मांगी राष्ट्रपति से गिरफ्तारी की मंजूरी

Summary :

सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गिरफ्तार किया था

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र जैन के विरुद्ध इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं।

बता दे कि सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। वहीं, 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए ‘ट्रायल में देरी’ और ‘लंबे समय से क़ैद’ में होने का जिक्र किया था।

ईडी ने अदालत में जैन की जमानत का विरोध कर कहा था कि अगर उन्हें जमानत दी गई, तो वह मामले से संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत और भाजपा की साजिश की हार बताया था। हालांकि, इससे पहले 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। सत्येंद्र जैन हाल ही में सम्पन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उतरे थे। पार्टी ने उन्हें शकूर बस्ती सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करनैल सिंह से हार का सामना करना पड़ा था।

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