सीजेपी नेता अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने होंगे पेश

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नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष आज (रविवार) को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। यह सभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। यह जानकारी सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने दी है। रत्ना सिंह ने ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “अभिजीत, आशुतोष और सौरव को आज सुबह 9 बजे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने मुझे सुबह इस बारे में जानकारी दी। सीजेपी के लीगल हेड के तौर…

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष आज (रविवार) को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। यह सभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। यह जानकारी सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने दी है।

रत्ना सिंह ने ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “अभिजीत, आशुतोष और सौरव को आज सुबह 9 बजे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने मुझे सुबह इस बारे में जानकारी दी। सीजेपी के लीगल हेड के तौर पर मैं हमारी तरफ से पेश होने वाले दूसरे वकीलों के साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद रहूंगी।”

अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष को शनिवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तब हिरासत में लिया गया था, जब वे भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजधानी पहुंचे थे। यह घटनाक्रम सीजेपी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जो मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर किया जाना था।

इस बीच, रत्ना सिंह ने इस बात से इनकार किया है कि पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए अपने नेताओं और सदस्यों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की है।

उन्होंने साफ किया कि सोशल मीडिया पर जो याचिका घूम रही है, उसे सीजेपी ने दायर नहीं किया है और पार्टी कथित हिरासत के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है।

सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, “कृपया ध्यान दें, यह याचिका सीजेपी की ओर से दायर नहीं की गई है। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं और सीजेपी की कानूनी टीम ने कोई ‘हेबियस कॉर्पस’ (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका मंजूर नहीं की है।”

उन्होंने एक्स पर एक कानूनी समाचार प्लेटफॉर्म द्वारा शेयर की गई याचिका को भी टैग किया और कहा कि यह दस्तावेज पार्टी द्वारा दायर नहीं किया गया था।

याचिका में कहा गया है, “यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा रही है। इसमें ‘हेबियस कॉर्पस’ जैसी उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की मांग की गई है, ताकि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जा सके कि वे इस माननीय न्यायालय के समक्ष उन सभी लोगों को पेश करें जिन्हें कथित तौर पर अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है और उन सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए जिनकी हिरासत कानूनन अधिकृत नहीं है।”

इसके अलावा, सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे ने घोषणा की कि प्रदर्शनकारी रविवार को एक बार फिर जंतर-मंतर की ओर मार्च करेंगे और सीईसी के इस्तीफे के बाद ही रुकेंगे।

–आईएएनएस

ओपी/एएस

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IANS Agency

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