Manipur: जिले में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण अधिकारियों ने शनिवार सुबह 4:30 बजे से अगले आदेश तक फिर से कर्फ्यू लगा दिया है।
इससे पहले, अधिकारियों ने 15 नवंबर के आदेश के अनुसार 16 नवंबर को सुबह 5:00 बजे से रात 8:00 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी थी। हालांकि, यह ढील आदेश अब तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा सहित आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।
शनिवार को इंफाल पश्चिम जिले के जिला मजिस्ट्रेट टी. किरणकुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है ,अब, जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण, उपरोक्त उल्लिखित कर्फ्यू ढील आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है, यानी 16 नवंबर, 2024 को शाम 4:30 बजे से। 16 नवंबर, 2024 को शाम 4:30 बजे से अगले आदेश तक पूर्ण कर्फ्यू लगाया जाता है।” आदेश में आगे कहा गया है, “स्वास्थ्य, बिजली, सीएएफ और पीडी, पीएचईडी, पेट्रोल पंप, नगर पालिका, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अदालतों के कामकाज और हवाई अड्डे पर उड़ान यात्रियों की आवाजाही जैसी आवश्यक सेवाओं में शामिल सभी व्यक्ति, साथ ही वैध एयरपोर्ट एंट्री परमिट (एईपी) कार्ड वाले ठेकेदारों/श्रमिकों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।
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