नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ 20 अप्रैल को ईडी की याचिका पर सुनवाई

Summary :

National Herald case : नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल के लिए निर्धारित किया है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में राऊज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल तय की। क्या है आरोप दरअसल, यह हाई-प्रोफाइल मामला उन आरोपों से संबंधित है, जिनमें कांग्रेस…

National Herald case : नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल के लिए निर्धारित किया है।

ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में राऊज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल तय की।

क्या है आरोप

दरअसल, यह हाई-प्रोफाइल मामला उन आरोपों से संबंधित है, जिनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मूल प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए साजिश रची।

उन्होंने यंग इंडियन के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपए की मामूली रकम का भुगतान किया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी शेयरधारक हैं।

किन किन को बनाया गया आरोपी

ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, साथ ही यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया। एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया।

ईडी का दावा

ईडी का दावा है कि जांच के दौरान फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत सामने आए। एजेंसी के अनुसार, एजेएल की संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर हासिल करने की साजिश रची गई और इसके जरिए अवैध रूप से लाभ उठाया गया।

दिसंबर 2025 में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया था कि ईडी चाहे तो इस मामले में आगे जांच जारी रख सकती है। इसी आदेश के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया।

यह भी पढ़ें – पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव, PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सरकार की हाईलेवल बैठक

Rohit Singh

रोहित सिंह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, समाज, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और शैक्षणिक लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।