केन्द्र सरकार ने असम स्थित उग्रवादी संगठन उल्फा पर लगा प्रतिबंध पांच साल के लिये बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि उल्फा विभिन्न अवैध और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है जिसका मकसद असम को मुक्त कराने के उद्देश्य से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाना है।
अधिसूचना के अनुसार, ‘इसलिए, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के तहत केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) के साथ-साथ उसके सभी गुटों, मोर्चों और संगठनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया है।’
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंध पांच साल के लिये बढ़ा दिया गया है।


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