बंगाल में रथ यात्रा की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ ने किया रद्द

Summary :

6 दिसंबर को एकल पीठ ने भी रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी। अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को सात दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने वाला एकल पीठ का आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ ने मामला वापस एकल पीठ के पास भेजते हुए कहा कि वह इस पर विचार करते वक्त राज्य सरकार की ओर से दी गई खु्फिया जानकारी को ध्यान में रखे।

दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह आदेश राज्य सरकर की अपील पर सुनवाई के बाद दिया जिसमें उसने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाते हुए राज्य सरकार ने इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए कहा वह प्रतिवादी बीजेपी को इसकी प्रतियां उपलब्ध करवाए जिसके बाद सुनवाई शुरू होगी। राज्य सरकार के तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल ने यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उस आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति तापब्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने गुरुवार को बीजेपी के रथ यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी।

इससे पहले, 6 दिसंबर को एकल पीठ ने भी रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को सात दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी।

Desk Team