MP में जारी हुए वैक्सिनेशन को लेकर निर्देश, जानिए कोरोना से उबरे मरीज कब लगवा सकते हैं टीका

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के टीकाकरण संचालक ने कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में मध्य प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के टीकाकरण संचालक ने कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में मध्य प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण से पूर्ण रूप से स्वस्थ्य हुए व्यक्ति का टीकाकरण 3 माह के अंतराल पर किया जा सकता हैं। जिन रोगियों को कोविड-19 संक्रमण के दौरान मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज एवं कॉन्वलेसेन्ट प्लाज्मा दिया गया है, ऐसे रोगी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 माह के बाद टीकाकरण करा सकते हैं।
ऐसे व्यक्ति जो वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद कोविड संक्रमित हुए हैं, उन्हें कोविड संक्रमण से पूर्णत: स्वस्थ्य होने के 3 माह बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी चाहिए। इसीतरह गंभीर बीमारियों वाले व्यक्ति जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने एवं आई.सी.यू की आवश्यकता होती है, उन्हें स्वस्थ्य होने के 4 से 8 सप्ताह के बाद वैक्सीन लगाई जाये। टीकाकरण तथा कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ्य हुआ व्यक्ति 14 दिनों के बाद रक्तदान कर सकता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं का कोरोना टीकाकरण किया जा सकता है। इसके लिए पहले रेपिड एंटिजन टेस्ट से स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य नहीं है।

Desk Team