महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए लागू पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों को रविवार को चेतावनी दी। नई पाबंदियां बुधवार की रात शुरू हुईं और एक मई की सुबह सात बजे तक जारी रहेंगी। इसमें आवश्यक सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है।
राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है जिसके तहत एक स्थान पर पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। वलसे पाटिल ने ट्वीट किया, ‘‘कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए कर्फ्यू आदेश और प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’’
सरकार की तरफ से पहले जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान दवा दुकान, अस्पताल, दवाओं की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 67,123 नए मामले सामने आए जो अभी तक एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं।
इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 37,70,707 हो गई है। इसके अलावा राज्य में महामारी से 419 लोगों की मौत हो गई जिससे मरने वालों की कुल संख्या 59,970 हो गई है। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दी।


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