दो राज्यों में उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 18 जून को डाले जाएंगे वोट ; जानें क्यों हो रहे चुनाव?

Summary :

Maharashtra Tamil Nadu Bypolls Announced: भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा की 2 खाली सीटों के लिए उप चुनाव कराने का ऐलान किया है। यह चुनाव 18 जून को होगा। इस दिन वोट डाले जाएंगे। बता दें कि यह दोनों सीट खाली है क्योंकि श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार और श्री सी वी षणमुगम ने इस पद से त्यागपत्र सौंप दिया था। महाराष्ट्र से निर्वाचित श्रीमती सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा की सदस्यता से 6 मई को और श्री षणमुगम ने 7 मई को त्यागपत्र दिया था इन दोनों का कार्यकाल क्रमशः 4 जुलाई 2028 और 29 जून 2028…

Maharashtra Tamil Nadu Bypolls Announced: भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा की 2 खाली सीटों के लिए उप चुनाव कराने का ऐलान किया है। यह चुनाव 18 जून को होगा। इस दिन वोट डाले जाएंगे। बता दें कि यह दोनों सीट खाली है क्योंकि श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार और श्री सी वी षणमुगम ने इस पद से त्यागपत्र सौंप दिया था। महाराष्ट्र से निर्वाचित श्रीमती सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा की सदस्यता से 6 मई को और श्री षणमुगम ने 7 मई को त्यागपत्र दिया था इन दोनों का कार्यकाल क्रमशः 4 जुलाई 2028 और 29 जून 2028 को खत्म होना था।

Maharashtra Bypolls Announced: सुनेत्रा पवार के त्यागपत्र से खाली है सीट

Maharashtra Tamil Nadu Bypolls Announced (credit-sm)

बता दें कि महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के बारामती विधानसभा उपचुनाव में अधिक वोटों से जीत मिली, विधायक बनने के बाद, उन्होंने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दिया है। नियम के मुताबिक, दोनों सदनों में बने रहने की मनाही होने की वजह से उनका यह पद रिक्त था। सुनेत्रा पवार ने 6 मई को राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे सभापति ने स्वीकार कर लिया था। अब इस खाली सीट पर फिर से मतदान कराने का ऐलान हुआ है।

Tamil Nadu Bypolls Announced: श्री सी वी षणमुगम के इस्तीफा से अब तक खाली है सीट

Tamil Nadu Bypolls Announced (credit-sm)

वहीं तमिलनाडु से AIADMK नेता सी.वी. षणमुगम के राज्यसभा से त्यागपत्र देने के बाद रिक्त सीट पर पुनः मतदान होगा। इस सीट पर चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस सीट के लिए वोटिंग और मतों की गणना 18 जून को ही होगी।

उपचुनाव क्या होता है?

किसी चुनावी क्षेत्र में खाली हुई सीट को भरने के लिए उपचुनाव कराया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि कोई संसद सदस्य (MP) इस्तीफा दे देता है या उसका निधन हो जाता है। उपचुनाव में भाग लेने के लिए केवल उसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता ही पात्र होते हैं, और किसी अन्य पार्टी के लिए मतदान नहीं होता है।

Shivangi Shandilya

शिवांगी शांडिल्य पत्रकारिता में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय हैं। राजनीति, विदेश, क्राइम के अलावा आद्यात्मिक खबरें लिखना पसंद हैं। गलगोटिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है। IGNOU से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई जारी है। इस दौर में वेबसाइट पर लिखने का कार्य जारी है। पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया न्यूज़ (इनखबर) से हुई, जहां बत्तौर हिन्दी सब-एडिटर के रूप में वेबसाइट पर काम किया। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्म लेने वाली शिवांगी की शिक्षा उनके गृह जिले में ही हुई है। शिवांगी को राजनीतिक घटनाक्रम पर आलेख लिखना बेहद पसंद है।