‘जब विधानसभा के सदस्य नहीं तो मंत्री कैसे?’ घेरे में Deepak prakash की नियुक्ति, Supreme Court पहुंचा मामला

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बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। उनकी दोबारा मंत्री पद पर नियुक्ति (Appointment Challenged) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। राकेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल कर दीपक प्रकाश की नियुक्ति को चुनौती दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  याचिका में कहा गया है कि मौजूदा समय…

बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। उनकी दोबारा मंत्री पद पर नियुक्ति (Appointment Challenged) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। राकेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल कर दीपक प्रकाश की नियुक्ति को चुनौती दी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  याचिका में कहा गया है कि मौजूदा समय में दीपक प्रकाश न तो बिहार विधानसभा के सदस्य  हैं और न ही बिहार विधान परिषद (MLC) के सदस्य। (MLC Nahi Phir Mantri Kaise Deepak Prakash ) इसके बावजूद उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिस पर संवैधानिक प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

याचिका में क्या कहा गया?

Credit S-M
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याचिका में संविधान के नियमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि किसी गैर-विधायक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। यदि निर्धारित अवधि में सदस्यता प्राप्त नहीं होती है, तो मंत्री पद पर बने रहने की वैधता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसी संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर दीपक प्रकाश की नियुक्ति की समीक्षा की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अनुरोध किया गया है कि अदालत इस मामले की संवैधानिक वैधता की जांच करे। साथ ही यह भी मांग की गई है कि यदि नियुक्ति नियमों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि वह इस मामले में क्या रुख अपनाता है और आगे क्या आदेश देता है।

NDA की उम्मीदवार सूची से नाम गायब

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इसी बीच बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हैरानी की बात यह रही कि इस सूची में दीपक प्रकाश (Deepak prakash) का नाम शामिल नहीं किया गया। उनका नाम सूची में न होने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे उनके भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं।

चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान

दीपक प्रकाश ने स्वयं भी साफ कर दिया है कि वह इस बार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। उनके इस बयान के बाद मंत्री पद पर बने रहने को लेकर सवाल और अधिक गहरे हो गए हैं। चूंकि मंत्री पद पर बने रहने के लिए सदन की सदस्यता महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए उनके चुनाव नहीं लड़ने के फैसले ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है।

अब यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में अदालत का फैसला और सरकार की रणनीति इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी।

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Amit Kumar

अमित कुमार पिछले 3 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईआईएमसी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने वेबसाइट पर लिखने से की। इसके बाद इंडिया डेली न्यूज़ चैनल और न्यूज़ इंडिया 24x7 में हिंदी सब-एडिटर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।