ITR Filing 2026 शुरू, जानिए कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4, क्या हैं नए नियम?

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Income Tax Return 2026- 27: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध करा दी गई है। अब टैक्सपेयर्स समय रहते अपना रिटर्न भर सकते हैं और आखिरी समय की परेशानी से बच सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) का यह कदम उन लोगों के लिए काफी…

Income Tax Return 2026- 27: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध करा दी गई है। अब टैक्सपेयर्स समय रहते अपना रिटर्न भर सकते हैं और आखिरी समय की परेशानी से बच सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) का यह कदम उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है, जो पहले से तैयारी करके अपना टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं। इससे लोगों को 31 जुलाई की अंतिम तारीख से पहले सभी जरूरी दस्तावेज जुटाने और सही जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करने का समय मिलेगा। विभाग ने बताया कि टैक्सपेयर्स ऑनलाइन फाइलिंग के साथ-साथ एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके ऑफलाइन भी अपना रिटर्न तैयार कर सकते हैं। इसके बाद तैयार फाइल को पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

Income Tax Return 2026- 27: गलती होने की संभावना होगी कम

Income Tax Return 2026- 27(source social media )
Income Tax Return 2026- 27(source social media )
  • ऑफलाइन एक्सेल शीट में पहले से जानकारी भरने की सुविधा उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी, जो अपनी सैलरी, निवेश, टैक्स कटौती और दूसरी आय का मिलान करके रिटर्न भरना चाहते हैं।
  • इससे जल्दबाजी में होने वाली गलतियों की संभावना कम हो जाती है।
  • एक्सपर्ट का मानना है कि अगर टैक्सपेयर्स पहले से सभी दस्तावेज जैसे फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण और ब्याज आय की जानकारी तैयार रखें, तो रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा।

कौन भर सकता है ITR-1 ‘सहज’?

Income Tax Return 2026- 27(source social media )
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  • ITR-1 फॉर्म को ‘सहज’ भी कहा जाता है। यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये या उससे कम है।
  • इसमें सैलरी, पेंशन, एक घर से मिलने वाला किराया और ब्याज से होने वाली आय शामिल होती है।
  • इसके अलावा ऐसे लोग भी ITR-1 भर सकते हैं जिन्हें खेती से सीमित आय होती है या जिन्हें सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो।
  • यह फॉर्म सामान्य नौकरीपेशा लोगों के बीच सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।

ITR-4 ‘सुगम’ किन लोगों के लिए है?

  • ITR-4 यानी ‘सुगम’ फॉर्म खास तौर पर छोटे कारोबारियों, प्रोफेशनल्स, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फर्मों के लिए बनाया गया है।
  • हालांकि LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकती।
  • यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जो सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित कर योजना
  • (Presumptive Taxation Scheme) का फायदा लेते हैं।

रिटर्न भरने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

  • आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि रिटर्न भरने से पहले अपनी सभी आय और निवेश से जुड़े दस्तावेजों का सही तरीके से मिलान जरूर करें।
  • पोर्टल पर दी गई जानकारी को ध्यान से जांचने के बाद ही फॉर्म जमा करें।
  • समय पर और सही जानकारी के साथ ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचा जा सकता है, बल्कि टैक्स रिफंड मिलने में भी आसानी होती है।

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Amit Kumar

अमित कुमार पिछले 3 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईआईएमसी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने वेबसाइट पर लिखने से की। इसके बाद इंडिया डेली न्यूज़ चैनल और न्यूज़ इंडिया 24x7 में हिंदी सब-एडिटर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।