2026 में Smart Money Management: Income Tax से TDS Filing तक ये जरूरी तारीखें याद रखें, साथ ही जानें नए टैक्स स्लैब

Summary :

Income Tax Rules 2026: 2026 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के साथ निवेश से लेकर टैक्स की अहम डेडलाइन को जानना जरूरी है, जिससे आप सही समय पर बेहतर फैसला ले पाएं और पैसे की बचत कर पाएं। आज हम अपने इस आर्टिकल में 2026 में टैक्स और निवेश से जुड़ी पूरी टाइमलाइन की जानकारी देने जा रहे हैं। Income Tax New Rules: इन तारीखों को रखें याद जनवरी: अगर आपने पुरानी टैक्स रिजीम चुनी हैं, तो आप अपने नियोक्ता को एचआरए, 80 सी और दान की गई राशि की रसीदें जमा करा दें। इससे आपको टैक्स की…

Income Tax Rules 2026: 2026 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के साथ निवेश से लेकर टैक्स की अहम डेडलाइन को जानना जरूरी है, जिससे आप सही समय पर बेहतर फैसला ले पाएं और पैसे की बचत कर पाएं। आज हम अपने इस आर्टिकल में 2026 में टैक्स और निवेश से जुड़ी पूरी टाइमलाइन की जानकारी देने जा रहे हैं।

Income Tax New Rules: इन तारीखों को रखें याद

जनवरी: अगर आपने पुरानी टैक्स रिजीम चुनी हैं, तो आप अपने नियोक्ता को एचआरए, 80 सी और दान की गई राशि की रसीदें जमा करा दें। इससे आपको टैक्स की बचत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अपने पैन का स्टेटस चेक करें, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 थी।

फरवरी: केंद्र सरकार की ओर से फरवरी में बजट पेश किया जाता है। इसमें टैक्स और निवेश आदि को लेकर कई अहम ऐलान किए जाते हैं। अपने फायदे के मुताबिक, इन बदलावों को अपनी टैक्स प्लानिंग में शामिल करें।

मार्च: वित्त वर्ष 26 का अंतिम महीना होने के कारण टैक्स भुगतान के लिए यह काफी अहम होता है। अगर आप एडवांस टैक्स में आते हैं तो 15 मार्च तक अपने टैक्स का भुगतान करें। 31 मार्च तक किए गए निवेश का फायदा आप इनकम टैक्स रिटर्न में ले पाएंगे।

अप्रैल: एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है और पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए यह महीना काफी अहम होता है। इसमें आप पीपीएफ या 80 सी के तहत आने वाली योजना में निश्चित सीमा तक निवेश कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स प्लानिंग बेहतर होगी।

वहीं, वरिष्ठ नागरिक अप्रैल में ही फॉर्म 15 एच जमा कर दें, जिससे टीसीएस न कटे। इसके अलावा 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इस दौरान आप फिजिकल सोना खरीद सकते हैं।

मई: यह महीना टैक्स की दृष्टि के इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इस दौरान आप अपनी टैक्स प्लानिंग का रिव्यू कर सकते हैं और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से नए निवेश प्लान कर सकते हैं।

जून: नए वित्त वर्ष की पहली एडवांस टैक्स जमा करने की तारीख 15 जून है। इनकम टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख जुलाई में होती है। इस वजह आप इस महीने के दौरान टैक्स फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे फॉर्म 26एएस, फॉर्म 16 और टीडीएस सर्टिफिकेट्स जमा कर सकते हैं।

जुलाई: यह महीना इनकम टैक्स के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होता है। अकसर इनकम टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है।

अगस्त: इनकम टैक्स फाइलिंग के बाद अगर कुछ छूट जाता है तो आप इस दौरान अपनी इस त्रुटि को सुधार सकते हैं।

सितंबर: इस महीने से देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान आप शॉपिंग कर बाजार में चल रहे ऑफर आदि का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही, 15 सितंबर दूसरा एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख है।

अक्टूबर: इस महीने 20 तारीख को दशहरा है। यह दिन वाहन या घर खरीदने और दुकान खोलने के लिए अच्छा माना जाता है।

नवंबर: 6 नवंबर को दीपावली है। यह त्योहार सोने-चांदी फिर निवेश करने के लिए एक अच्छा मौका होता है। इस दिन से आप अपने वित्तीय सलाहकार से बातचीत कर नई एसआईपी आदि शुरू कर सकते हैं।

Income Tax Rules 2026: तीसरी एडवांस टैक्स जमा करने की तारीख 15 दिसंबर

दिसंबर: यह साल का आखिरी महीना होता है। तीसरी एडवांस टैक्स जमा करने की तारीख 15 दिसंबर है। इसके अलावा ,अगर आप जुलाई में रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, तो जुमाने के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

TDS Limit For Senior Citizens FD interest: नए टैक्स स्लैब में क्या-क्या है ख़ास?

Category FD / RD Interest पर TDS Limit Tax Slab (New Regime)
Senior Citizen (60+) ₹1,00,000 सालाना तक ब्याज पर कोई TDS नहीं Income Tax Slabs for Individuals < 60 yrs (New Regime):• ₹0 – ₹3,00,000 → 0%• ₹3,00,001 – ₹6,00,000 → 5%• ₹6,00,001 – ₹9,00,000 → 10%• ₹9,00,001 – ₹12,00,000 → 15%• ₹12,00,001 – ₹15,00,000 → 20%• ₹15,00,001+ → 25%
Normal Citizen (<60 yrs) ₹50,000 सालाना तक ब्याज पर कोई TDS नहीं Same New Regime Slabs apply

।

आयु समूह FD Interest TDS Limit (FY 2025‑26)
Senior Citizens (60+) ₹1,00,000 सालाना तक TDS नहीं
सामान्य नागरिक ₹50,000 सालाना तक TDS नहीं
आय (₹) टैक्स दर
0 – 3,00,000 0%
3,00,001 – 6,00,000 5%
6,00,001 – 9,00,000 10%
9,00,001 – 12,00,000 15%
12,00,001 – 15,00,000 20%
15,00,001+ 25%

नोट: TDS न कटने का मतलब टैक्स फ्री नहीं होता; आपको आयकर रिटर्न में आय दिखाकर वास्तविक टैक्स की गणना करनी होती है।

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Shivangi Shandilya

शिवांगी शांडिल्य पत्रकारिता में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय हैं। राजनीति, विदेश, क्राइम के अलावा आद्यात्मिक खबरें लिखना पसंद हैं। गलगोटिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है। IGNOU से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई जारी है। इस दौर में वेबसाइट पर लिखने का कार्य जारी है। पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया न्यूज़ (इनखबर) से हुई, जहां बत्तौर हिन्दी सब-एडिटर के रूप में वेबसाइट पर काम किया। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्म लेने वाली शिवांगी की शिक्षा उनके गृह जिले में ही हुई है। शिवांगी को राजनीतिक घटनाक्रम पर आलेख लिखना बेहद पसंद है।