नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की संलिप्तता वाले रिश्वत मामले में जांच पूरी करने के लिये शुक्रवार को सीबीआई को और चार महीने का समय दिया।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अस्थाना,डीएसपी देवेन्द्र कुमार तथा बिचौलिए मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए और मोहलत मांगने की सीबीआई की याचिका को मंजूर कर लिया। इससे पहले 11 जवनरी को अदालत ने जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए 10 सप्ताह का वक्त दिया था। दस सप्ताह बीतने के बाद जांच एजेंसी ने अदालत का रुख किया था।
अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक षडयंत्र, भ्रष्टाचार तथा आपराधिक कदाचार का मामला दर्ज किया गया है। वहीं कुमार मांस व्यापारी मोइन कुरैशी के मामले की जांच कर रहे थे। उन्हें हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना के बयान दर्ज करने में धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में राहत पाने के लिए उसने कथित तौर पर रिश्वत दी थी।
राकेश अस्थाना, सीबीआई, दिल्ली उच्च न्यायालय, चार माह की मोहलत


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