दिल्ली की मतदाता सूची से अचानक करीब 47 लाख नाम गायब हो गए हैं। सोमवार, 31 अगस्त को जारी होने वाले इस ड्राफ्ट से आपका या आपके किसी अपने का नाम भी बाहर हो सकता है। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत घर-घर सत्यापन के दौरान 1.45 करोड़ में से सिर्फ 97.5 लाख मतदाताओं के फॉर्म ही डिजिटाइज हो पाए, जिसके चलते बाकी बचे हुए 47.7 लाख लोगों के नाम ASDDOF (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और विदेशी) श्रेणी में डाल दिए गए हैं। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लिस्ट अभी सिर्फ एक ‘मसौदा’ है जिसे ठीक किया जा सकता है।
लिस्ट से नाम कटने की वजह?

- सत्यापन के समय दिए गए पते पर नहीं मिलना
- एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में नाम होना
- हमेशा के लिए दूसरी जगह चले जाना
- विदेश में रहना या नागरिकता के सही दस्तावेज न होना
नाम दोबारा जुड़वाने के लिए क्या करें?
अगर आपका नाम इस लिस्ट से बाहर हो गया है, तो आप 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराकर वापस लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 6 भरना होगा। अगर आपका पता बदल गया है, तो भी आप नए पते के साथ इसी फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म भरने के बाद क्या होगा?
आवेदन के बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके डाक्यूमेंट्स की जांच करेंगे। सब कुछ सही पाए जाने पर आपका नाम 4 नवंबर 2026 को जारी होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में आधिकारिक तौर पर जोड़ दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मदद या जानकारी लेनी है, तो आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
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