मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने अपनी प्रेमिका की हत्या के दोषी ठहराए गए एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मनासा अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ ने भाटखेड़ निवासी दोषी युवक मनोहर रेगर (30) पर तीन हत्रार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मनोहर का अपने गांव की युवती ज्योति भील के साथ प्रेम संबंध था। युवती की शादी राजस्थान के राठाजना निवासी मोहनलाल से तय कर दी गई थी। यह बात प्रेमी सहन नही कर पाया और उसने दो अप्रैल 2016 की रात ज्योति की हत्या कर शव को बोरे में भर कर दफना दिया। युवती के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया था।


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