Jawad Ahmad Money Laundering Case: साकेत अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी और दो अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में 10 दिन बिताने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। करोड़ों रुपये के जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने तीनों आरोपियों, अर्थात् जवाद अहमद सिद्दीकी, श्रीम चौहान और विनोद कुमार को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
आवेदन दायर किया था
ईडी ने एसपीपी साइमन बेंजामिन के माध्यम से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया । सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता तालिब मुस्तफा, विश्वेंद्र तोमर और केतन कुमार ने आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी की ओर से बात की। न्यायिक हिरासत में बिस्तर और मच्छरदानी की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आरोपी को न्यायिक हिरासत में चश्मा और दवा ले जाने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया।
अदालत ने निर्देश दिया
अदालत ने निर्देश दिया कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए जवाद अहमद सिद्दीकी अपने चश्मे और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां अपने साथ रखें। अदालत ने जेल अधिकारियों को जेल नियमावली के अनुसार बिस्तर और मच्छरदानी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। अदालत ने श्रीओम चौहान को न्यायिक हिरासत में रहते हुए अपने चश्मे और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां साथ रखने की भी अनुमति दी।
मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा मामला
यह मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा मामला है जिसमें जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के पहले मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं।























