MCD Trade License Fee: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने नागरिकों और व्यापारियों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जनरल ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस की फीस अलग से जमा नहीं करनी होगी, बल्कि इसे प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही जोड़ा गया है। इस नई व्यवस्था से लाइसेंस लेने और फीस जमा करने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। एमसीडी के मुताबिक, पहले जनरल ट्रेड लाइसेंस (जीटीएल) के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब जिन संपत्तियों के पास यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड (यूपीआईसी) है, उनके मालिक या कब्जाधारी सीधे प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल पर जाकर टैक्स के साथ ही लाइसेंस फीस जमा कर सकेंगे।
लाइसेंस फीस का निर्धारण और ‘डिम्ड लाइसेंस’
नई व्यवस्था के तहत लाइसेंस फीस को सरल बनाते हुए इसे प्रॉपर्टी टैक्स का 15 प्रतिशत तय किया गया है। यह राशि हर साल प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही जमा करनी होगी। एमसीडी का कहना है कि इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और परेशानी मुक्त होगी। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब अलग से लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ फीस जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद ही संबंधित परिसर के लिए वैध ट्रेड या स्टोरेज लाइसेंस मानी जाएगी। यह ‘डिम्ड लाइसेंस’ एक वित्तीय वर्ष तक मान्य रहेगा।


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