CJP प्रोटेस्ट में मारपीट मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट कल सुनाएगी आदेश

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Swatantra Bhardwaj : नया अपडेट यह है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष जज एसपीएस लालेर ने सोमवार को पुलिस, आरोपी पक्ष और शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला मंगलवार तक के लिए टाल दिया।

Swatantra Bhardwaj

Swatantra Bhardwaj : दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन तो खत्म हो गया है मगर उस प्रदर्शन की लपटें अभी तक ठंडी नहीं हुई हैं। बता दें प्रदर्शन के दौरान संजय आजाद के साथ मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। बता दें यह मामला तक बड़ा हो गया जब खुद स्वतंत्र भारद्वाज ने एक पोडकास्ट में जाकर उन पर लगे आरोपों को कबूला था। जिसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसे लेकर स्वतंत्र भारद्वाज ने जमानत याचिका डाली थी।

अब इस मामले में नया अपडेट यह है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष जज एसपीएस लालेर ने सोमवार को पुलिस, आरोपी पक्ष और शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला मंगलवार तक के लिए टाल दिया।

सुरक्षा कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई और मीडिया को अदालत के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। आरोपी भारद्वाज फिलहाल 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के आधार पर बढ़ाईं धाराएं: बचाव पक्ष

सुनवाई के दौरान आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के वकील उमेश चंद्र शर्मा ने जमानत की मांग करते हुए कोर्ट में कहा कि यह मामला कानून का सीधा दुरुपयोग है। उन्होंने दलील दी कि 23 जून 2026 को दर्ज मूल एफआईआर में एससी/एसटी एक्ट का कोई जिक्र ही नहीं था।

3 सितंबर को जब राजनीतिक नेता पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे, तब पुलिस ने आनन-फानन में शिकायतकर्ता का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दर्ज कर जबरन एससी/एसटी एक्ट की सख्त धाराएं जोड़ दीं और भारद्वाज को अरेस्ट कर लिया। संभव है कि स्वतंत्र भारद्वाज मामले में कल फैसला हो सकता है।

पॉडकास्ट इंटरव्यू में स्वीकार किए आरोप

बता दें, इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान आरोपी भारद्वाज ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कड़े से संजय आजाद के सिर पर हमला करने की बात कथित तौर पर कबूल की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया था।

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील स्वाति खन्ना और रिशव रंजन ने जमानत का विरोध किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी का अपराध बेहद गंभीर है और मामले की जांच जारी है। पटियाला हाउस कोर्ट अब मंगलवार को यह तय करेगी कि आरोपी को बेल मिलेगी या फिर उसे न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा।

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Rohit Singh

रोहित सिंह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, समाज, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और शैक्षणिक लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।