सितंबर-अक्टूबर में ईआरओ करेंगे सुनवाई, 12 दस्तावेजों में से कोई एक मांगा जा सकता है

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SIR News : दिल्ली में एसआईआर-2026 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची सोमवार को जारी कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली कार्यालय ने मतदाताओं से ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जांचने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों या एक ही क्षेत्र में एक से अधिक बार नाम दर्ज नहीं कराने की सलाह दी है। केवल मतदाता पहचान पत्र होना मतदान के लिए पर्याप्त नहीं है। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। नई दिल्ली के एसडीएम पीयूष मोहंती…

SIR News : दिल्ली में एसआईआर-2026 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची सोमवार को जारी कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली कार्यालय ने मतदाताओं से ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जांचने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों या एक ही क्षेत्र में एक से अधिक बार नाम दर्ज नहीं कराने की सलाह दी है। केवल मतदाता पहचान पत्र होना मतदान के लिए पर्याप्त नहीं है। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।

नई दिल्ली के एसडीएम पीयूष मोहंती ने बताया कि जिन मतदाताओं ने निर्धारित अवधि में गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है, वे घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता भी फॉर्म-6 से नाम जुड़वा सकेंगे। मतदाता विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 और गलत नाम पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भर सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय फॉर्म-6ए का इस्तेमाल करेंगे।

आवेदन ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ के पास ऑफलाइन या निर्वाचन आयोग के मतदाता पोर्टल और ईसीआईनेट ऐप से ऑनलाइन किया जा सकता है। 2002-03 की एसआईआर सूची से मैपिंग नहीं होने वाले मामलों में सितंबर-अक्टूबर में ईआरओ सुनवाई करेंगे और निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक मांगा जा सकता है।

Sumant Chaudhary